Railway Cancellation Rule:ट्रेन टिकट कैंसिल करना पड़ा भारी! अब नहीं मिलेगा रिफंड, रेलवे ने बदले नियम 

Railway Cancellation Rule: रेलवे ट्रेन टिकट को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है और यह अपडेट सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं ट्रेन टिकटों के लिए रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है नए नियम के अनुसार कोई भी यात्री गाड़ी छूट में 24 से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करवाता है तो ऐसी स्थिति में 25 फ़ीसदी पैसा काट लिया जाएगा यही नहीं ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करवाने पर पैसा भी वापस नहीं मिलेगा यह बदलाव अगले महीने से लागू होने वाला है ऐसी जानकारी सामने ही है यदि आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और माहिती के आधार पर आप आसानी से ट्रेन में सफर करते हैं तो इस नियमों के बारे में जान लेना भी बेहद जरूरी है

ट्रेन टिकट को लेकर नए नियम

आपको बता दे रेलवे बोर्ड की छे तारीख सूत्रों के माध्यम से पर मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी सामने आई है की ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले या फिर 72 घंटे पहले की अवधि में टिकट कैंसिल करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको 25 फ़ीसदी पैसे काट लिए जाएंगे और बाकी के पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे पहले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच एक टिकट कैंसिल करवाने पर 25 फ़ीसदी कटौती कर दी जाती थी अब 72 घंटे तक का समय बढ़ा दिया गया है ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले यदि आप कैंसिल करवाते हैं तो ऐसे में आपको रिफंड नहीं मिलेगा यह जानना भी बेहद जरूरी।

स्थिति में 50% राशि कट जाएंगे

दूसरी बार जानकारी यह भी मिल रही है कि आज से 24 घंटे के बीच यदि टिकट कैंसिल करवाती है तो ऐसी स्थिति में 50 फ़ीसदी राशि काट ली जाएगी पहले इतनी राशि चार से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करवाने पर किया जाती थी लेकिन अब 8 से 24 घंटे के बीच में यदि आप टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपकी राशि 50वीं पैसे काट लिए जाएंगे 

नए नियम के अनुसार टिकट कैंसिल चार्ज

आधे घंटे पहले यदि टिकट कैंसिल करवाती है तो ऐसे में चार्ज की बात करें तो हर यात्री पर 240 रुपए काटे जाएंगे और ऐसी 2 में हर यात्री पर₹200 जबकि थर्ड एसी और एसी चेयर कर में और यात्री पर 180 रुपए काट दिए जाएंगे यह चार्ज सही किया गया है और नए नियम के अनुसार यह चार्ज नहीं हुआ है यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई है।

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